दिल्ली HC ने कहा- प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता से प्रभावित होता है वोटर
AAP विधायक ने कहा था कि उन्होंने नामांकन पत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय से स्नातक करने की जानकारी दी थी, जबकि उन्होंने किसी और विश्वविद्यालय से स्नातक किया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से मतदाता प्रभावित हो सकता है। मतदाता किसी उच्च शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनना पसंद करेगा। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक सुरेन्द्र सिंह कमांडो को अयोग्य ठहराने संबंधी भाजपा नेता करण सिंह तंवर के आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कमांडो के खिलाफ तंवर की मुख्य चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए लंबित रखा है।
बता दें कि मुख्य याचिका में करण सिंह तंवर ने कमांडो पर अपनी आर्थिक स्थिति, आयकर व अन्य संपत्ति की जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए चुनाव रद करने की मांगी कर रखी है। उक्त आवेदन में तंवर ने तर्क रखा था कि कमांडो ने अपने शपथपत्र में माना है कि उसने शिक्षा की गलत जानकारी दी थी।
कमांडो ने कहा था कि उन्होंने नामांकन पत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय से स्नातक करने की जानकारी दी थी, जबकि उन्होंने वास्तव में सिक्किम में ईआइआइएलएम विश्वविद्यालय से स्नातक किया था।