उपहार कांडः गोपाल अंसल को SC का झटका, कल करना ही होगा सरेंडर
उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। उपहार सिनेमा आग हादसे के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। SC ने दोषी गोपाल अंसल की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में एक साल की सजा पाने वाले गोपाल अंसल ने अपने भाई सुशील अंसल को उम्र के आधार पर सजा में मिली रियायत अपने ऊपर भी लागू करने और सजा माफ करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद अब गोपाल अंसल को 9 मार्च को समर्पण करना ही होगा।
बता दें कि गोपला अंसल की याचिका के खिलाफ उपहार पीड़ित संघ ने भी अर्जी दायर कर ये कहा था कि सुशील अंसल पूरी तरह से स्वस्थ है उन्हें सजा में दी गई रियायत वापस ले ली जानी चाहिए। इस अर्जी पर भी बुधवार को सुनवाई हुई।
No relief to Gopal Ansal in Uphaar fire tragedy case from SC, he had sought more time to surrender pic.twitter.com/s2xFQ7KLeU— ANI (@ANI_news) March 8, 2017
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पीडितों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी के अपने आदेशों में संशोधन करे, जिसमें सुशील अंसल को राहत दी गई थी और उन्हें फौरन सेरेंडर कर जेल भेजा जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए कहा था लेकिन सुनवाई टाल दी गई है।
बता दें कि गोपाल अंसल को 9 मार्च को समर्पण करना है। गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
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