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उपहार कांडः गोपाल अंसल को SC का झटका, कल करना ही होगा सरेंडर

उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 08 Mar 2017 10:08 AM (IST)Updated: Wed, 08 Mar 2017 09:47 PM (IST)
उपहार कांडः गोपाल अंसल को SC का झटका, कल करना ही होगा सरेंडर
उपहार कांडः गोपाल अंसल को SC का झटका, कल करना ही होगा सरेंडर

नई दिल्ली (जेएनएन)। उपहार सिनेमा आग हादसे के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। SC ने दोषी गोपाल अंसल की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में एक साल की सजा पाने वाले गोपाल अंसल ने अपने भाई सुशील अंसल को उम्र के आधार पर सजा में मिली रियायत अपने ऊपर भी लागू करने और सजा माफ करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद अब गोपाल अंसल को 9 मार्च को समर्पण करना ही होगा।  

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बता दें कि गोपला अंसल की याचिका के खिलाफ उपहार पीड़ित संघ ने भी अर्जी दायर कर ये कहा था कि सुशील अंसल पूरी तरह से स्वस्थ है उन्हें सजा में दी गई रियायत वापस ले ली जानी चाहिए। इस अर्जी पर भी बुधवार को सुनवाई हुई। 

यह भी पढ़ेंः उपहार अग्निकांड पर आया SC का फैसला, गोपाल अंसल को एक साल की जेल 

पीडितों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी के अपने आदेशों में संशोधन करे, जिसमें सुशील अंसल को राहत दी गई थी और उन्हें फौरन सेरेंडर कर जेल भेजा जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए कहा था लेकिन सुनवाई टाल दी गई है। 

बता दें कि गोपाल अंसल को 9 मार्च को समर्पण करना है। गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ेंः उपहार सिनेमा अग्निकांड : 18 साल में क्या-क्या हुआ


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