Unnao Assault Case: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को HC ने दी 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत
उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को उपचार के लिए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवादताता। उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सजायाफ्ता उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को उपचार के लिए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जमानत अर्जी मंजूर की गई है। उसका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India institute of Medical Sciences) स्थित कैंसर रोग विभाग में होगा।
वहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अतुल सेंगर अंतरिम जमानत अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। इस दौरान किसी भी गवाह से संपर्क करने या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। साथ ही उसे अपने मोबाइल की लोकेशन पर पिन ड्राप करना होगा, ताकि सीबीआइ उस पर अपनी नजर रख सके। अवधि खत्म होने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल में आत्मसर्मपण करना होगा।
यहां पर बता दें कि इसी साल 13 मार्च को दिल्ली हजारी अदलत ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोप था कि दुष्कर्म पीड़िता युवती के पिता को तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के दबाव में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में की गई बर्बरता के कारण नौ अप्रैल 2018 को उनकी मौत हो गई थी।
इस मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ा था। इस मुद्दे पर यूपी के विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सूबे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जमकर हमला किया था।
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