सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को डेटा उपलब्ध कराने के लिए दिया दो हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को डेटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए यूनिटेक की खिंचाई की। कोर्ट ने पिछले कर्मचारियों सहित सबका डेटा ऑडिटर को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। फॉरेंसिक ऑडिटर्स को डेटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की खिंचाई की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कर्मचारियों सहित सबका डेटा ऑडिटर को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को हैदराबाद की 24 एकड़ जमीन को 24 करोड़ में बेचने के लिए कहा है। वहीं 40 करोड़ देने का भी अादेश पारित किया है, इस 40 करोड़ से पिछले पुराने प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।
इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट की कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। घर खरीदारों को कथित रूप से धोखा देने के मामले में दोनों भाई 9 अगस्त 2017 के बाद से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की तरह यूनिटेक के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि ऑडिट होने तक कंपनी के प्रोमोटर संजय चंद्रा को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए ऑडिटर नियुक्त करते हुए उसे 2006 से यूनिटेक की सभी 74 कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के खातों की जांच करने का आदेश दिया था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने प्रोमोटर्स ने 30 अक्टूबर 2017 के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें 750 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया था। निवेशकों की शिकायत के बाद पिछले साल संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को गिरफ्तार किया गया था।