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दिल्ली दंगा: पान का खोखा जलाने के मामले में 2 बरी, आरोपितों की मौजूदगी साबित करने में विफल रही पुलिस- कोर्ट

Delhi Riots दिल्ली दंगे में पान का खोखा जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपितों की मौजूदगी साबित करने में विफल रही है। सितंबर 2021 में इनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे

By Ashish GuptaEdited By: Shyamji TiwariPublished: Sun, 19 Mar 2023 06:02 PM (IST)Updated: Sun, 19 Mar 2023 06:02 PM (IST)
दिल्ली दंगा: पान का खोखा जलाने के मामले में 2 बरी, आरोपितों की मौजूदगी साबित करने में विफल रही पुलिस- कोर्ट
दिल्ली दंगा : पान का खोखा जलाने के मामले में दो बरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में पान का खोखा जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो लोगों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिस ने घटना को स्थापित किया है, लेकिन उसमें आरोपितों की मौजूदगी साबित करने में विफल रही है।

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सितंबर 2021 में तय किए गए थे आरोप

करावल नगर क्षेत्र के शिव विहार तिराहा पर 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने मोहम्मद राशिद के पान के खोखे को जला दिया था। इस मामले इंदिरा पार्क निवासी अशरफ अली और बाबू नगर महालक्ष्मी विहार निवासी परवेज के खिलाफ आरोपपत्र दायर हुआ। सितंबर 2021 में इनके खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे, लेकिन दोनों ने खुद का बेगुनाह बताया था। इसपर मामले में ट्रायल शुरू किया गया और गवाह पेश किए गए।

आरोपितों की मौजूदगी साबित करने में विफल रही पुलिस

ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पाया कि जिस गवाह पर अभियोजन भरोसा कर आरोपितों की घटना में मौजूदगी बता रही थी, उसने इस बात से इन्कार कर दिया कि दोनों खोखा जलाने वाली भीड़ में शामिल थे। इसके अलावा इस मामले में कोई दूसरा गवाह नहीं जो आरोपितों की घटना के दौरान मौजूदगी को साबित कर सकें। इसलिए दोनों को बरी किया जा रहा है।


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