Delhi Coronavirus News Update: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी दिखानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जल्द ही इस बाबत आदेश जारी करेगा। वहीं इन पांच राज्यों से आने वाले लोग अगर दिल्ली में बने उन राज्यों के स्टेट भवन में ठहरते हैं तो रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें रुकने की इजाजत दी जाए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आनेवाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दिल्ली आने को अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब के लोगों के लिए यह अनिवार्यता पहले से ही है। यह व्यवस्था 26 फरवरी यानी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगी। इसे फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू किया जाएगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जल्द ही इस बाबत आदेश जारी करेगा। वहीं इन पांच राज्यों से आने वाले लोग अगर दिल्ली में बने उन राज्यों के स्टेट भवन में ठहरते हैं तो रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें रुकने की इजाजत दी जाए। अगर कोई यात्री, ट्रांसपोर्ट आपरेटर इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन राज्यों के संवैधानिक और सरकारी अधिकारी अगर काम से दिल्ली आते हैं और उनमें कोरोना के लक्षण है तो उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं रेल प्रशासन दिल्ली आने वाले यात्री को तभी टिकट जारी करेगा, जब वह उस यात्री की नेगेटिव रिपोर्ट को देख लेगा।