सभी सवारी व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन अनिवार्य, महिला सुरक्षा के सरकार का फैसला
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सवारी व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। नए वाहनों में इसे गत एक जनवरी से लागू कर दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक सवारी वाहनों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। अब नए वाहनों की फिटनेस जांच तभी की जाएगी, जब उसमें पैनिक बटन लगा होगा। नए वाहनों के लिए यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू मानी जाएगी, जबकि पुराने वाहनों में पैनिक बटन लगवाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
एक अप्रैल से पुराने वाहनों की भी फिटनेस जांच तभी होगी जब पैनिक बटन लगा होगा। दिल्ली में एक लाख 10 हजार से अधिक सवारी वाहन हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की टैक्सियां, स्कूल बस, ग्रामीण सेवा व अन्य बसें शामिल हैं।
आदेश के अनुसार सवारी लेकर जाने वाले सभी तरह के वाहनों (बस, टैक्सी, ऑटो) में अब पैनिक बटन लगवाना होगा। केंद्र सरकार ने गत वर्ष अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन, तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया था।
कुछ माह पहले केंद्र सरकार ने दोबारा आदेश जारी कर नए वाहनों में यह व्यवस्था जनवरी से लागू करने के लिए कहा था, जिस पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने इसे लागू कर दिया। डिम्ट्स करेगा पैनिक बटन का संचालन दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार पैनिक बटन के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली एकीकृत बहुउद्देशीय परिवहन प्रणाली (डिम्ट्स) को सौंपी गई है।
राजधानी में चलने वाले वाहनों में उपयोग किए जाने वाले पैनिक बटन की कॉल पहले डिम्ट्स के कंट्रोल रूम में और फिर पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। पैनिक बटन लगवाने के लिए डिम्ट्स ने तीन कंपनियां निर्धारित की हैं। हालांकि, परिवहन विभाग ने छह अन्य कंपनियां भी निर्धारित की है, जल्द ही इन कंपनियों के पैनिक बटन भी वाहनों में लगवाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि पैनिक बटन के लिए 30 से अधिक कंपनियां निर्धारित किए जाने की योजना है।