बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, पुलिस के इस कदम से जेब होगी हल्की
अगर कोई वाहन चालन लगातार पांच बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।
फरीदाबाद, जेएनएन। सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आदी लोगों को अब मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर एक ही नियम का दोबारा उल्लंघन करते पकड़े गए तो उन्हें कई गुना चालान भरना पड़ेगा। वहीं पांच बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद हो जाएगा।
आइजी ट्रैफिक कार्यालय से इस संबंध में जिला पुलिस को पत्र भेजा गया है। ई-चालान मशीनों के प्रयोग में आने से वाहन चालकों के चालान का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। अब चालान के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाती है।
अब ई-चालान मशीनों में नया सॉफ्टवेयर डाला गया है। ऐसे में अब जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा एक नियम का उल्लंघन करने पर दोबारा चालान होगा तो ई-चालान मशीन का नया सॉफ्टवेयर तुरंत उसे पहचान लेगा। इसके बाद मशीन उसके बढ़े हुए चालान की प्रिंटेड पर्ची बाहर निकालेगी।
जुर्माना राशि के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की चालान भुगतान शाखाओं में बोर्ड लगवा दिए हैं ताकि वाहन चालकों को जुर्माना राशि के बारे में जानकारी मिल सके।
नियम का उल्लंघन पहली बार जुर्माना दूसरी बार जुर्माना
हेलमेट 100 रुपये 400 रुपये
सीट बेल्ट न लगाना 100 रुपये 400 रुपये
बिना ड्राइविग लाइसेंस 1,000 रुपये 2,000 रुपये
मोबाइल फोन सुनने पर 1,00 रुपये 3,000 रुपये
तेज/धीमी रफ्तार पर 400 रुपये 1,400 रुपये
एसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुंडू ने बताया कि पहले पुलिस के पास ई-चालान मशीनों में नया सॉफ्टवेयर नहीं था। इससे यह पता लगाना मुश्किल था कि किसी शख्स का पहले चालान हुआ है या नहीं। नए सॉफ्टवेयर में इसकी सुविधा है। सभी ई-चालानिंग मशीन में सॉफ्टवेयर का नया वर्जन अपलोड कर दिया गया है। अब यदि किसी चालक का दोबारा चालान होता है तो उसे ज्यादा जुर्माना देना होगा।