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...तो दिल्‍ली ही नहीं एनसीआर के छह शहरों में लागू होगा ऑड इवेन, जानिए क्‍यों

इसके लिए एनजीटी ने शुक्रवार को पूरी रूपरेखा तैयार की। इसके लिए एनसीआर के सभी उच्चाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बुलाई गई।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Sat, 25 Nov 2017 09:09 AM (IST)Updated: Sat, 25 Nov 2017 09:09 AM (IST)
...तो दिल्‍ली ही नहीं एनसीआर के छह शहरों में लागू होगा ऑड इवेन, जानिए क्‍यों
...तो दिल्‍ली ही नहीं एनसीआर के छह शहरों में लागू होगा ऑड इवेन, जानिए क्‍यों

नई दिल्ली [ जेएनएन ] । वायु प्रदूषण पर अगर 48 घंटे तक लगातार इमरजेंसी बनी रहती है तो दिल्ली समेत एनसीआर के छह शहरों में ऑड इवेन अपने आप लागू करना होगा।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर ईपीसीए इन सभी शहरों के प्रशासन को इस स्थिति की पूर्व में जानकारी दे देगा। ऑड-इवेन का यह फार्मूला कम से कम छूट के साथ लागू होगा। दिल्ली सरकार से इसके तमाम अधिकार छीनते हुए ईपीसीए ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं।

ग्रेप में दिल्ली व एनसीआर के सभी शहरों में इमरजेंसी स्तर आने पर ऑड-इवेन लागू करने की बात कही गई है। पिछली बार 8 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में यह स्थिति होने के बावजूद ऑड-इवेन कहीं लागू नहीं हुआ। यहां तक कि एनजीटी की शर्तों के बाद दिल्ली सरकार भी इसे लागू नहीं कर सकी।

इस बार ऐसा न हो, इसके लिए एनजीटी ने शुक्रवार को पूरी रूपरेखा तैयार की। इसके लिए एनसीआर के सभी उच्चाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बुलाई गई।

हालांकि इस बैठक में अलवर, भिवाड़ी, दादरी, मेवात आदि क्षेत्रों में ऑड-इवेन को लागू करने पर असमर्थता जारी की गई। तर्क दिया गया कि यहां पर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहां परिवहन के इंतजाम काफी कम है।

ऐसे में ऑड इवेन लागू करने में वहां काफी खराब स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे मेंईपीसीए ने फिलहाल ऑड इवेन को दिल्ली और एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में लागू करने का प्लान तैयार किया है। इन शहरों में दिल्ली अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं।

इन शहरों के यातायात पुलिस अधिकारियों और परिवहन आयुक्त के साथ जल्द ही इस बारे में बैठक कर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद पूर्वानुमान के आधार पर इन जिलों को चेतावनी जारी कर दी जाएगी कि अब ऑड-इवेन लागू करने की स्थिति आ सकती है।

यह चेतावनी मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, जिला उपायुक्त को दिए जाएंगे ताकि तैयारियां हो सकें। जैसे ही इमरजेंसी हालात 48 घंटे पूरे कर लेगा ऑड इवेन इन सभी शहरों में लागू हो जाएगा।

ऑड-इवेन की छूट पर ईपीसीए के चेयरमैन डॉ. भूरे लाल ने कहा कि कम से कम छूट के साथ इसे लागू किया जाएगा। यह कब तक लागू होगा यह प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करेगा। दो दिन से लेकर हफ्ते भर तक इसकी सीमा कुछ भी हो सकती है। छूट की शर्त राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर तय कर ली जाएगी।
 



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