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फर्जी डिग्री मामले में बुरे फंसे यह मंत्री, कोर्ट में होगी 11 फरवरी को सुनवाई

फर्जी डिग्री मामले में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की शिकायत जिला अदालत में की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

By Edited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 03:54 PM (IST)
फर्जी डिग्री मामले में बुरे फंसे यह मंत्री, कोर्ट में होगी 11 फरवरी को सुनवाई
फर्जी डिग्री मामले में बुरे फंसे यह मंत्री, कोर्ट में होगी 11 फरवरी को सुनवाई

गुरुग्राम, जेएनएन। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की कथित फर्जी डिग्री मामले में आरटीआई कार्यकर्ता हरींद्र ढींगरा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हरींद्र ढींगरा का कहना है कि उन्होंने इस मामले में मंत्री के खिलाफ आपराधिक शिकायत की है। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है। ढींगरा ने कहा आरटीआइ से जो जानकारी सामने आई थी, उसके आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत देकर मंत्री नरबीर सिंह को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। आयोग ने उन्हें अदालत जाने की राय दी थी, इसके बाद ही उन्होंने जिला अदालत में अपराधिक शिकायत दाखिल की है।

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11 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई

11 फरवरी की सुनवाई में यह तय होगा कि अपना पक्ष रखने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को बुलाया जाए या नहीं। बता दें 14 दिसंबर को हरींद्र ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया था। इसके बाद राव नरबीर ने कहा था कि उनके प्रमाण पत्रों को फर्जी बताने का जो आरोप ढींगरा ने लगाए वह निराधार हैं। वे विरोधियों के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। नरबीर ने कहा था कि वे जल्द ही ढींगरा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।

हरींद्र ढींगरा का ये है आरोप

हरींद्र  ढींगरा का आरोप है कि राव नरबीर ने 2005, 2009 और 2014 में चुनाव लड़ा और शपथ पत्र दाखिल किया। उन्होंने 2005 में शपथपत्र दाखिल किया कि 10वीं की पढ़ाई 1976 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से पास की है। 2009 के चुनाव में शपथ पत्र दाखिल किया कि उन्होंने 10वीं बिरला विद्या मंदिर, नैनीताल से की है। उन्होंने 1986 में हिंदी साहित्य में स्नातक करने की बात कही है। 


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