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Temple Rules and Regulations: 8 जून से खुलेंगे दिल्ली के मंदिर, तैयारियां शुरू; ये होंगे नियम

Temple Rules and Regulations कालका जी मंदिर की कार्यकारिणी से जुड़े लोग एहतियाती कदम उठा रहे हैं जिससे धार्मिक स्थल 8 जून को खोला जा सके।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 05 Jun 2020 10:37 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 10:59 AM (IST)
Temple Rules and Regulations: 8 जून से खुलेंगे दिल्ली के मंदिर, तैयारियां शुरू; ये होंगे नियम
Temple Rules and Regulations: 8 जून से खुलेंगे दिल्ली के मंदिर, तैयारियां शुरू; ये होंगे नियम

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Temple Rules and Regulations: लॉकडाउन के चलते 2 महीने से भी अधिक समय से बंद देशभर के धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जाएंगे। इस बीच देश में श्रद्धालुओं की आस्था और लोगों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल काेराेना गाइडलाइन का पालन करने के साथ खाेलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में दिल्ली में भी मंदिराें काे खाेलने की मंदिर प्रबंध समितियाें ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है।

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दिल्ली के नामी मंदिर कालका जी को खोलने की तैयारी तेज हो गई है। कालका जी मंदिर की कार्यकारिणी से जुड़े लोग एहतियाती कदम उठा रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थल 8 जून को खोला जा सके। 

वहीं, मंदिर के पुजारी कहना है कि हम सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस बाबत मंदिर परिसर में शारीरिक दूरी के नियम के मद्देनजर स्टीकर लगाए गए हैं।

दिल्ली के नामी मंदिरों के साथ-साथ अन्य छोटे-बड़े मंदिरों में साफ-सफाई का काम अंतिम चरण में है। 8 जून को मंदिर खोले जाने के मद्देनजर मंदिर परिसर की धुलाई की जा रही है। सभी मंदिरों के परिसर की हर चीज का सैनेटाइजेशन किया जा रहा है।

यह होगा संभावित नियम

  • मंदिर में भक्त सामूहिक पूजा नहीं कर पाएंगे।
  • कई मंदिराें में प्रसाद व माला भी नहीं चढ़ा पाएंगे।
  • मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • परिवार के साथ या सामूहिक रूप से मंदिर में आने पर मनाही होगी।
  • समहू के बजाय एक-एक कर मंदिर में प्रवेश मिलेगा।
  • शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
  • सैनिटाइजर का इंतजाम मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से किया जाएगा।
  • फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत दी गई है।
  • मंदिर परिसर में 6 फुट की दूरी अनिवार्य होगी।

यह है केंद्र सरकार की गाइडलाइन

  • मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी      
  • ऐसी जगहों पर कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी रखना आवश्यक होगा     
  • मास्क लगाना और चेहरे को ढकना भी अनिवार्य होगा      
  • साबुन से 40 से 60 सेकेंड तक और सैनिटाइजर से 20 सेकेंड तक हाथ धोने होंंगे
  • खांसते और छींकते समय मुंह ढकना अनिवार्य होगा    
  • मोबाइल पर अयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा      
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी
  • मंदिर की मूर्तियों और ग्रंथों समेत किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होगी

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