Nizamuddin Markaz: तब्लीगी जमात से जुड़े 150 विदेशी नागरिकों को राहत, कोर्ट से मिली जमानत
तब्लीगी जमात से जुड़े 150 विदेशी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। ये विदेशी इंडोनेशिया के रहने वाले हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। तब्लीगी जमात से जुड़े 150 विदेशी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। ये विदेशी इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने विदेशियों को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
बता दें कि कई विदेशी नागरिकों ने मार्च में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके बाद अप्रैल में देश भर में सैकड़ों तब्लीगी जमात के सदस्य चले गए थे। इन जमातियों में कई कोरोना संक्रमित मिले थे।
मरकज मामले में 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत
इससे पहले आठ जुलाई को साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी थी। सभी पर वीजा शर्तो के उल्लंघन कर मरकज में शामिल होने का आरोप था, जो कि अवैध रूप से धर्म प्रचार की गतिविधियों में संलिप्त थे। वे कोरोना के प्रकोप के बाद भी सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने सभी विदेशी नागरिकों को 10 हजार रुपये के निजी मुजलके पर रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान, सभी विदेशी नागरिकों को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। मरकज में शामिल विदेशी नागरिक अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्त्र, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, फिजी, सूडान, फिलीपींस और इथियोपिया के हैं। इससे पहले सात जुलाई को 122 मलेशियाई नागरिकों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
इसके अलावा साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 75 थाईलैंड और नेपाली नागरिकों को जमानत दे दी थी। सभी नागरिक कोर्ट की निगरानी में अलग-अलग होटलों में ठहराए गए हैं। जहां से उन्होने वीडियों कांफ्रैंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया। बता दें अभी तक कुल 32 देशों के कुल 440 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को चार्जशीट पेश होने के बाद से जमानत दी जा चुकी है।