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    स्वाति मालीवाल मामले में बिभव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

    Updated: Thu, 01 Aug 2024 12:27 PM (IST)

    Swati Maliwal Case सुप्रीम कोर्ट ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव कुमार का पक्ष कोर्ट के सामने रखा। बिभव 75 दिन से कस्टडी में हैं।

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    Delhi News: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। फाइल फोटो

    एएनआई, नई दिल्ली। (Swati Maliwal Assault Case) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार (Bibhav Kumar case) पर आरोप है कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की।

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    दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दी गई चुनौती

    उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।  SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी बिभव कुमार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 

    एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई'-बिभव के वकील

    अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव कुमार का पक्ष रखते हुए कहा कि करते एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गईं थीं। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि बिभव 75 दिन से कस्टडी में हैं और चार्जशीट फाइल की जा चुकी है।

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