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1984 Anti-Sikh Riots Case: सिख विरोधी दंगों के दोषी की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब तलब

1984 Anti-Sikh Riots Case बलवान खोखर ने इस आधार पर जमानत की मांग की है कि अधिक उम्र और जेल में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर उसे अपनी जान का खतरा है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 23 Jul 2020 11:13 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jul 2020 11:13 AM (IST)
1984 Anti-Sikh Riots Case: सिख विरोधी दंगों के दोषी की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब तलब
1984 Anti-Sikh Riots Case: सिख विरोधी दंगों के दोषी की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब तलब

नई दिल्ली, पीटीआइ। 1984 Anti-Sikh Riots Case: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान सिंह खोखर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब तलब किया है। बलवान खोखर ने इस आधार पर जमानत की मांग की है कि अधिक उम्र और जेल में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर उसे अपनी जान का खतरा है। इसी मामले में सह-अपराधी पूर्व विधायक महेंद्र यादव की छह जुलाई को द्वारका के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। वह मंडोली जेल में 10 साल की सजा काट रहे थे।

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मौत से पांच दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने बलवान खोखर की याचिका पर संज्ञान लिया कि उनकी उम्र 70 साल है और उन्हें कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से तिहाड़ जेल में जान का खतरा है। उनके साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को उन्हें दोषी ठहराया था।


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