Move to Jagran APP

सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 10:08 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 07:42 AM (IST)
सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई से किया इनकार
सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, पीटीआइ। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को शीर्ष कोर्ट ने राहत देने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामलों में सज्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, 'एसआइटी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन खारिज किया जाता है।'

loksabha election banner

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए एसआइटी से सवाल किया कि 'क्या वह (सज्जन कुमार) जेल के अंदर हैं या नहीं।' पीठ उस मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई और वह इस समय जेल में हैं। बता दें कि एसआइटी ने सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में अग्रिम जमानत देने का निचली अदालत का 21 दिसंबर, 2016 का आदेश बरकरार रखने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 22 फरवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

क्या था मामला

सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से संबंधित दो मामलों में हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये मामले एक और दो नवंबर, 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने से संबंधित हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता ने हाई कोर्ट के पिछले साल 17 दिसंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इन मामलों में सज्जन कुमार को बरी करने का निचली अदालत का 2010 का फैसला निरस्त कर दिया था। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.