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उपहार कांड: गोपाल अंसल को SC का झटका, आज करना ही होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को उपहार सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल की जेल नहीं भेजने की याचिका को खारिज करते हुए आत्मसमर्पण की अवधि में 10 दिन की मोहलत दी थी।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 20 Mar 2017 11:34 AM (IST)Updated: Mon, 20 Mar 2017 12:04 PM (IST)
उपहार कांड: गोपाल अंसल को SC का झटका, आज करना ही होगा सरेंडर
उपहार कांड: गोपाल अंसल को SC का झटका, आज करना ही होगा सरेंडर

नई दिल्ली (जेएनएन)। उपहार सिनेमा आग हादसे के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। SC ने दोषी गोपाल अंसल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आत्मसमर्पण के लिए और समय मांगा गया था।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को उपहार सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल की जेल नहीं भेजने की याचिका को खारिज करते हुए आत्मसमर्पण की अवधि में 10 दिन की मोहलत दी थी।

यहां पर बता दें कि गोपाल अंसल ने 1997 में हुए उपहार सिनेमा कांड मामले में अपनी एक साल की जेल की सजा की बाकी अवधि में छूट के लिए याचिका दायर की थी। 

जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस ए के गोयल की खंडपीठ ने अंसल को सजा की 7 महीने की बाकी अवधि को पूरा करने के लिए 20 मार्च को आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था।

खंडपीठ ने कहा था कि अपील खारिज की जाती है। मुलजिम गोपाल अंसल को बाकी के 7 महीनों की जेल की सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। 

यह दिया था तर्क

गोपाल अंसल ने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में बदलाव की मांग की थी। अदालत ने सुशील अंसल की उम्र संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कहा था कि उसने पहले ही जेल की सजा काट ली है।

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने गोपाल अंसल की तरफ से अदालत से कहा कि उनका सिनेमा हॉल बंद हो गया है और व्यावहारिक रूप से कुछ दूसरे लोगों की मदद और दान पर वह जी रहे हैं।

गोपाल अंसल को बाकी की सजा जेल में काटने के लिए 9 मार्च को आत्मसमर्पण करना था। वे मामले की सुनवाई के दौरान अपने एक साल की सजा में से 4 महीने पहले ही जेल में काट चुके हैं।

यह था मामला

13 जून, 1997 को हुए उपहार सिनेमा कांड में 59 लोग मारे गए थे। वे इस मामले में अपने भाई सुशील अंसल के साथ सह-अभियुक्त थे।


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