भाभी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर देवर को हुई जेल
महिला को गंदा इशारा करने के आरोप में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा कि इस तरह के हावभाव से महिलाओं को परेशान करना उनके सम्मान के खिलाफ है।
नई दिल्ली, जेएनएन। साकेत कोर्ट ने सोमवार को भाभी को अंगुली दिखाते हुए गलत इशारा करने पर देवर को एक दिन की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अंगुली दिखाकर इशारा करने को महिलाओं के खिलाफ जुर्म मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
हावभाव से महिला को परेशान करना सम्मान के खिलाफ
आरोपी भाभी को अनैतिक तरीके से मुंह बनाते हुए अंगुली दिखाकर परेशान करने का दोषी पाया गया है। इस पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा कि इस तरह के हावभाव से महिलाओं को परेशान करना उनके सम्मान के खिलाफ है।
2014 में इस देवर के खिलाफ हुई थी शिकायत
महिला ने 2014 में इस देवर के खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बाद देवर को 2015 में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने देवर को एक दिन की जेल की सजा सुनाई है। चूंकि आरोपित पहले ही एक दिन की सजा काट चुका है, इसलिए उसे सिर्फ जुर्माना भरना होगा।
जमीन को लेकर है विवाद
वहीं, आरोपित ने अपने पक्ष में कहा था कि उनके बीच जमीन को लेकर विवाद है, जिस कारण से उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए है कई कानून
बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है। इसके लिए कई बार कठोर कानून तक बनाए जाते हैं। दहेज निरोधक कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, दुष्कर्म से संबंधित कानून सहित कई अन्य कानून महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बने हैं। इस कानून का सहारा लेकर महिलाएं कोर्ट जा सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कदम उठा रही है।