Sharjeel Imam Sedition Case: निचली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचा शरजील इमाम
Sharjeel Imam Sedition Case भड़काऊ भाषण और देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूपीए में भी मामला दर्ज किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Sharjeel Imam Sedition Case: देशद्रोह के मामले में आरोपित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम ने निचली कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसे जांच की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। अब शरजील इमाम को जांच पूरी होने तक हिरासत में ही रहना होगा। इसके खिलाफ ही शरजील ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जामिया हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया था।
यहां पर बता दें कि भड़काऊ भाषण और देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूपीए में भी मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि शरजील इमाम शातिर तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा था और उसकी मंशा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन के विरोध की आड़ में समुदाय प्रदाय का बड़ा नेता बनने की थी। पुलिस के मुताबिक वह कट्टर सोच रखने वाले कई लोगों से सोशल मीडिया और वाट्सएप से जुड़ा था। इसके अलावा कट्टर सोच को बढ़ावा देने वाले विवादित पोस्टर जामिया नगर सहित मस्जिदों इत्यादि स्थानों पर बंटवाए थे।
पुलिस सूत्रों ने बताया था कि शरजील के लैपटाप से बरामद विवादित पोस्टर 14 दिसम्बर को बनाया गया था। उसी दिन उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया था। उसमें लिखा था कि पहले कश्मीर, फिर बाबरी मस्जिद और अब सीएबी...इसे खत्म करने के लिए मुसलमानों को एकजुट होने के साथ ही पूरजोर तरीके से इसका विरोध भी करना होगा। हजारों मुसलमान नोजवान जोरदार विरोध के लिए तैयार हैं। दिल्ली को डिस्टर्ब करने से ही इंटरनेशनल मीडिया को सीएए के विरोध का अटेंशन मिलेगा..।
बता दें कि शरजील इमाम पर लगे देशद्रोह के आरोप में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, इसमें आरोपित पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।