अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने लगाई जमानत अर्जी, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
शब्बीर शाह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एमएस खान ने कोर्ट को बताया कि शाह को जेल में रखने का अब कोई कारण नहीं है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने मंगलवार को एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दिया। वहीं, शाह की पत्नी बिलकिश शाह ने कोर्ट में आवेदन देकर शाह की सुरक्षा और खराब सेहत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि तिहाड़ जेल में शाह की सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। शाह को पूर्व में जमानत देने से इन्कार करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 26 फरवरी तक जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है।
जेल में सही बर्ताव नहीं हो रहा है
जमानत याचिका में आरोपी शाह ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। शाह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एमएस खान ने कोर्ट को बताया कि शाह को जेल में रखने का अब कोई कारण नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए शाह ने कहा कि उनके साथ जेल में सही बर्ताव नहीं हो रहा है।
बेहोशी का अटैक आ चुका है
शाह की पत्नी ने कोर्ट में आवेदन देकर बताया कि उनके पति कई बीमारियों से ग्रसित हैं और पिछले छह महीने से दवा पर हैं। जेल के अंदर उनके पति को दवाइयां नहीं मिल रही है और वह अचानक बेहोश होने की समस्या से जूझ रहे हैं। जेल के अंदर उन्हें कई बार बेहोशी का अटैक आ चुका है।
26 जुलाई को गिरफ्तार
ज्ञात हो शब्बीर शाह को श्रीनगर पुलिस ने बीते 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 23 सितंबर 2017 को शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके संबंध पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद से हैं। 700 पन्नों की चार्जशीट में 19 लोगों को गवाह बनाया गया है।
लांड्रिंग के तहत चार्जशीट
ईडी ने शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमे ईडी ने कोर्ट को बताया था कि शाह ने अपने बयान में कहा कि उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है और वह आयकर रिटर्न भी नहीं फाइल करता। वहीं, दूसरी तरफ मोहम्मद असलम वानी ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि वह शाह के कहने पर अप्रैल 2003 में कई बार श्रीनगर से दिल्ली आया था।
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