Move to Jagran APP

नाना-नानी के घर पर 17 वर्षीय युवती के साथ हुआ था 'गंदा काम', ऐसे खुला राज

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने सात साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By Edited By: Published: Tue, 12 Feb 2019 05:58 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 01:45 PM (IST)
नाना-नानी के घर पर 17 वर्षीय युवती के साथ हुआ था 'गंदा काम', ऐसे खुला राज
नाना-नानी के घर पर 17 वर्षीय युवती के साथ हुआ था 'गंदा काम', ऐसे खुला राज

रेवाड़ी, जेएनएन। कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर रह रही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने के आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने सात साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील आरके श्योराण ने अदालत में मामले की पैरवी की।

loksabha election banner

21 मई 2018 को महिला थाना में दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी अपने नाना के घर पर रह रही थी। छुट्टियों में वह वापस घर आई तो डरी व सहमी हुई थी। परिजनों ने बच्ची से पूछा तो बताया कि उसके नाना के घर के निकट ही रहने वाला एक युवक उससे फोन पर अश्लील बातें करता है तथा जान से मारने की धमकी देता है। युवक के साथ उसकी अश्लील वीडियो व फोटो भी है, जिन्हें वह वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म भी कर चुका है।

महिला थाना पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद उसके पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने सात फरवरी को आरोपित को दोषी करार दिया। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने दोषी को सात साल की कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

दिल्ली-एनसीआर की महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.