एकतरफा प्यार में युवती की हत्या करने वाले का जीवन अब सलाखों के पीछे बीतेगा
शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर युवती की हत्या कर देने वाले युवक को अब ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गुरुग्राम, जेएनएन। शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर युवती की हत्या कर देने वाले युवक को अब ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करना होगा। सिरफिरे आशिक पवन ने वारदात को अंजाम 27 मार्च 2017 को रात करीब नौ बजे दिया था।
मूलरूप से झज्जर निवासी पवन ने यहां के पालम विहार में रहने वाली युवती गुंजन (21) के आगे वारदात को अंजाम देने से करीब छह माह पहले शादी का प्रस्ताव रखा था। गुंजन ने उसकी बात नहीं मानी बल्कि उसे फटकार लगाई थी।
इसके बाद युवक गुंजन के घर पहुंच गया और पिता से मिला। शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद गुंजन के परिवार ने पुलिस को शिकायत दी पर पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के आंबेडकर जिला के गांव कमलापुर का रहने वाला है।
गुंजन दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए प्रथम की पढ़ाई (दूरवर्ती स्कीम) कर रही थी। साथ ही सेक्टर 21 में खुले पतंजलि स्टोर में काम कर घर की गाड़ी चलाने में पिता का हाथ बंटा रही थी। 20 मार्च 2017 को पवन ने गुंजन के आगे फिर शादी का प्रस्ताव रखा तो उसे फटकार लगा दी थी।
इससे पवन खुन्नस में था। 27 मार्च को पवन मार्केट में पहुंचा और जैसे ही गुंजन स्टोर से निकल बाहर आने लगी, कट्टा से गोली चला दी। सिर में गोली लगने से युवती गिर पड़ी तो पवन ने दूसरी गोली गुंजन के सीने में मारी और भाग गया। पास में स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से पवन की पहचान हुई। कई गवाहों व पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों को आधार बना अदालत ने शुक्रवार को पवन को सजा सुना दी।