1984 anti-Sikh riots case: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली, एएनआइ। 1984 anti-Sikh riots case: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि वह जमानत याचिका पर विचार करेगा। सीनियर वकील शेखर नाप्दे (Shekhar Naphade) ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच में सज्जन कुमार की तरफ से जमानत याचिका दायर की थी। सज्जन कुमार के वकील ने इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है ।
कांग्रेस के पूर्व नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 73 वर्षीय सज्जन कुमार ने जमानत की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को अगस्त महीने में खारिज कर दिया था।
उम्रकैद की सजा काट रहे हैं सज्जन कुमार
साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंट इलाके में सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मुख्य न्यायधीश की बेंच में सुनवाई के लिए अपील की गई है।
यह है पूरा मामला
31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने कर दी थी। इस वारदात के अगले ही दिन दिल्ली के कई इलाकों में दंगा फैल गया था। सज्जन कुमार पर सिखों के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। उम्रकैद की सजा मिलने के बाद 31 दिसंबर को उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया था।
इसके बाद सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने ज्यादा उम्र का हवाला देते हुए रिहा करने की मांग की है।