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Anti-Sikh riots case: सज्जन कुमार को SC से नहीं मिली राहत, मेडिकल बोर्ड गठन का आदेश

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 11:38 AM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 11:46 AM (IST)
Anti-Sikh riots case: सज्जन कुमार को  SC से  नहीं मिली राहत, मेडिकल बोर्ड गठन का आदेश
Anti-Sikh riots case: सज्जन कुमार को SC से नहीं मिली राहत, मेडिकल बोर्ड गठन का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की उम्मीदों पर झटका लगा है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स (AIIMS) को डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके सज्जन कुमार की स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया है। बोर्ड को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

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मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई को अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

वहीं सिख दंगा मामले का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील एचएस फुलका ने बताया कि सज्जन कुमार पिछले दस महीने से जेल में हैं। उनके वकील ने तर्क दिया कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और जमानत की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करके रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।

सज्जन कुमार काट रहे हैं उम्रकैद की सजा

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंट इलाके में सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

31 अक्टूबर 1984 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने कर दी थी। इस घटना के अगले दिन दिल्ली के कई इलाकों में दंगा फैल गया था। तत्कालीन कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सज्जन कुमार पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था। हाई कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिलने के बाद उन्होंने निचली अदालत में आत्म समर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

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