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    संजय सिंह कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस दिन आएंगे जेल से बाहर; बस माननी होगी ये शर्त

    Updated: Sat, 03 Feb 2024 01:03 PM (IST)

    आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने उन्हें पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त होगी।

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    संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने उन्हें पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है।

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    अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त होगी। 

    ये होगी शर्त

    संजय सिंह अकेले नहीं जा सकेंगे उनके साथ जेल अधिकारियों को जाना होगा। जेल अधिकारी संजय को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाएंगे, ऐसा निर्देश कोर्ट ने अधिकारियों को अपने आदेश में दिया है।

    संजय ने सात दिन की मांगी थी अंतरिम जमानत

    बता दें कि संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत मांगी थी। सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई।

    राउज एवन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा था। संजय सिंह ने कहा था कि उनको राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेनी है।

    इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया लेकिन उन्हें शपथ लेने का समय दिया है।

    दिल्ली शराब घोटाला मामले में हैं आरोपी

    संजय सिंह को भी ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है। उन्हें दिसंबर माह में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले संजय सिंह कोर्ट से तब बाहर आए थे जब उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरना था।