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1984 Anti-Sikh riots: सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत, बीमारी का दिया हवाला

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जेल में सजा काट रहे दोषी सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 02:41 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 02:41 PM (IST)
1984 Anti-Sikh riots: सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत, बीमारी का दिया हवाला
1984 Anti-Sikh riots: सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत, बीमारी का दिया हवाला

नई दिल्ली, एएनआइ। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जेल में सजा काट रहे दोषी सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट से जमानत देने की अपील की है। 

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सज्जन कुमार ने अपनी याचिका में बीमार होने का हवाला दिया है। याचिका में मेडिकल बेस पर जमानत देने की अपील की गई है। फिलहाल कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब करेगी इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। 

सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई नहीं

कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को शीर्ष कोर्ट ने राहत देने इनकार कर दिया। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामलों में सच्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘एसआइटी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन खारिज किया जाता है।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए एसआइटी से सवाल किया कि ‘क्या वह (सज्जन कुमार) जेल में हैं या नहीं।’ पीठ उस मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई और वह इस समय जेल में हैं। एसआइटी ने कुमार को दंगों से जुड़े दो मामलों में अग्रिम जमानत देने का निचली अदालत का 21 दिसंबर, 2016 का आदेश बरकरार रखने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 22 फरवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

इससे पहले नवंबर 2019 में सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कर सज्जन कुमार की स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट चार सप्ताह में देने का आदेश दिया था।


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