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अब नोटबुक-किताब पर प्लास्टिक कवर नहीं लगा सकेंगे छात्र, पर्यावरण से जुड़ा है फैसला

निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 08:03 AM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 08:03 AM (IST)
अब नोटबुक-किताब पर प्लास्टिक कवर नहीं लगा सकेंगे छात्र, पर्यावरण से जुड़ा है फैसला
अब नोटबुक-किताब पर प्लास्टिक कवर नहीं लगा सकेंगे छात्र, पर्यावरण से जुड़ा है फैसला

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब नोटबुक और किताबों पर प्लास्टिक कवर नहीं लगा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे सुनिश्चित करने को कहा है।

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दिल्ली में प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक के थैलों और इस प्रकार की अन्य सामग्री पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसको आधार बनाकर दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने मार्च में शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा था।

पत्र में पर्यावरण विभाग ने लिखा है कि नए अकादमिक सत्र की तैयारी में लगे छात्र नई कक्षाओं के लिए नोटबुक व किताबें खरीद रहे हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दे कि कोई भी छात्र नोटबुक व किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कवर या फिल्म का इस्तेमाल ना करे।

इसके बाद निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।इसपर निजी स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि यह पर्यावरण हितैषी फैसला है। इस फैसले को लागू करवाने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा।


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