पढ़िये दिल्ली में कब लागू हो सकता है लॉकडाउन, सरकार ने बनाई रणनीति, संक्रमण दर में हो रही बढ़ोतरी
राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 0.43 फीसद पर पहुंचने के कारण दिल्ली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू करने के करीब पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जुलाई में ही ग्रैप लागू करने की मंजूरी दे चुका है।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। राजधानी में शनिवार को कोरोना संक्रमण दर 0.43 फीसद पर पहुंचने के कारण दिल्ली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू करने के करीब पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जुलाई में ही ग्रैप लागू करने की मंजूरी दे चुका है। इसके तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वृद्धि के दौरान 'रंग कोविड प्रणाली' काम करेगी। अगर कोरोना संक्रमण दर और कोरोना के नए मामलों में वृद्धि होती है, तो सख्त नियम लागू होंगे। संक्रमण बढ़ते ही माल और बाजारों को आड-इवन प्रतिबंध के दायरे में लाया जाएगा।
ग्रैप में बताया गया है कि कोरोना के कारण कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान 'रंगों पर आधारित' चार तरह के अलर्ट काम करेंगे, जिसमें लेवल-एक (येलो), लेवल-दो (अंबर), लेवल-तीन (आरेंज) और लेवल-चार (रेड) होगा। रेड अलर्ट जारी होने पर दिल्ली में पूर्ण लाकडाउन लग जाएगा। ग्रैप से कब लाकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन, अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहेंगी।
लेवल-एक (येलो)
यह तब लागू होगा, जब लगातार दो दिन तक कोरोना संक्रमण दर 0.5 फीसद से ज्यादा होगी। बीते एक हफ्ते में 1,500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 आक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं।
येलो कलर पर ये प्रतिबंध लागू होंगे
- दुकानें और माल सुबह 10 से रात आठ बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे।
- साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50 फीसद दुकानदारों को ही इजाजत होगी।
- मेट्रो और बसें 50 फीसद क्षमता पर चलेंगी।
- रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा।
- रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- बार 50 फीसद क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे।-होटल खुल सकेंगे।
- सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- नाई की दुकान और सैलून खुल सकेंगे।
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