Bank Fraud Case: रतुल पुरी के माता-पिता को विदेश में इलाज कराने की मिली अनुमति
Bank Fraud Case 354 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन के मामले में आरोपित रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी व मां नीता पुरी को विदेश में इलाज कराने की दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अनुमति दे दी।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। 354 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन के मामले में आरोपित रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी व मां नीता पुरी को विदेश में इलाज कराने की दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को इलाज के लिए विदेश यात्रा का अधिकार है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा भी है। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं।
विदेश जाने की अनुमति देते हुए पीठ ने दीपक व नीता पुरी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी के समक्ष विदेश में रहने की स्थान, विमान व फोन नंबर की जानकारी साझा करें। साथ ही अपनी वापसी की तारीख व बैंक से लेनदेन की जानकारी भी दें।
वहीं, पीठ ने दीपक व नीता के भारत वापस आने तक आरोपित रतुल पुरी को भी अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। इलाज कराने के लिए दो माह के लिए अमेरिका जाने की निचली अदालत ने जून माह में अनुमति दी थी। इस फैसले काे केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने चुनौती दी थी।
सीबीआइ ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए हैं। सीबीआइ ने दलील दी कि दोनों पर गंभीर आर्थिक अपराध का आरोप है और विदेश जाने की अनुमति देने पर वे साक्ष्यों से छेड़छााड़ कर सकते है। उनके विदेश से वापस आने की संभावना भी कम है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि उनके मुवक्किल पहले भी विदेश इलाज के लिए जा चुके है और वापस आए है।
सीबीआइ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपित हैं। रतुल पुरी पर मोजर बियर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर लोन लेने का आरोप है। सीबीआइ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था।