AgustaWestland Case: मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Court dismisses anticipatory bail plea of Ratul Puri कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, जेएनएन। dismisses anticipatory bail plea of Ratul Puri: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रतुल पुरी की दलीलें खारिज कर दी और अग्रिम जमानत देने के इनकार कर दिया।
इससे पहले रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने तीन अगस्त को सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसले को कोर्ट ने छह अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 29 जुलाई से रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल रही थी।
उधर, रतुल पुरी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से उस याचिका को वापस ले ली जिसमें उन्होंने कोर्ट से निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की थी कि जब तक उनके पेंडिंग मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए तब तक उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला न सुनाया जाए।
रतुल पुरी ईडी की गिरफ्त से हो गया था फरार
अभी हाल में ही वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गया था। रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्लेस के एक होटल में भी दबिश दी गई थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। बाद में कोर्ट से रतुल को राहत मिल गई थी।
राजीव सक्सेना के खुलासे के बाद कसा शिकंजा
3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड केस से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिये और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के बयान में रतुल पुरी का नाम सामने आया है। इसके बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बता दें कि फरवरी 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद का सौदा किया था। इसके तहत 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद होनी थी।
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