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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Railway News: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रिजर्वेशन चार्ट के बाद अब इमरजेंसी कोटे के नियमों में हुआ बदलाव

Published: Wed, 23 Jul 2025 09:56 AM (GMT+05:30)

रेलवे ने आपातकालीन कोटा नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। ...और पढ़ें

रेल यात्रियों के लिए आपातकालीन कोटा के नियम में बदलाव किया गया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
रेल यात्रियों के लिए आपातकालीन कोटा के नियम में बदलाव किया गया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. आपातकालीन कोटा को लेकर रेलवे का नया नियम
  2. रेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गया आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे द्वारा ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के निर्णय के बाद आपातकालीन कोटा के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। यात्री को अब इसके लिए कम से कम एक दिन पहले आवेदन करना होगा।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात 12 बजे से दिन में दो बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के पिछले दिन 12 बजे तक आपातकालीन कोटा सेल तक पहुंच जाना चाहिए।

वहीं, दिन में 2.01 बजे से रात 11: 59 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के पिछले दिन चार बजे तक आपातकालीन कोटा सेल को मिल जाना चाहिए।

रिजर्वेशन चार्ट बनाने के समय में बदलाव

रेलवे मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले आरक्षण चार्ट बनाने के समय में बदलाव की घोषणा की गई थी। आठ जुलाई से इसे लागू किया गया है। नए निमय के अनुसार सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच रवाना वाली ट्रेन का पहला चार्ट एक दिन पहले रात को 9 बजे तक तैयार हो जाएगा।

इसी तरह से दोपहर दो बजे से रात 11:59 बजे तथा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट आठ 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।