Delhi Girl Assault Case: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा राहुल गांधी के ट्वीट करने का मामला
सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई हो सकती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दुष्कर्म व हत्या के मामले में बच्ची के स्वजन की तस्वीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई हो सकती है।
अधिवक्ता गौतम झा के माध्यम से दायर याचिका में मकरंद सुरेश ने कहा है कि राहुल गांधी ने बच्ची के स्वजन की तस्वीर सार्वजनिक करके बाल अधिकार कानून व पाक्सो के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची के स्वजन की तस्वीर राजनीतिक लाभ के लिए ट्विटर पर साझा की गई है। ऐसे में तस्वीर को ट्विटर से हटाने का भी निर्देश दिया जाए, ताकि बच्ची के स्वजन की पहचान को सार्वजनिक होने से रोका जा सके। दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले में तस्वीर को साझा करके राहुल गांधी ने स्वजन के दर्द को और अधिक बढ़ाने का काम किया है।