प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाना पड़ा महंगा, नौ कंपनियों की संपत्ति हुई सील
नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाली नौ कंपनियों की संपत्तियों को सील कर दिया है। इन सभी पर 23 करोड़, 32 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था।
गुरुग्राम, जेएनएन। नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाली नौ कंपनियों की संपत्तियों को सील कर दिया। यह कार्रवाई निगम की जोन-1 टीम ने की। इन सभी पर 23.32 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। यह कार्रवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विजय कपूर के नेतृत्व में की गई।
इन पर था बकाया
अमीरा प्योर फूड्स पर नगर निगम का 23,88,204 रुपये, सीही गांव सेक्टर-84 स्थित एशियन कंपनी पर 21,41,194 रुपये, हरसरू स्थित हरेंद्र कत्याल प्रॉपर्टी पर 42,78,872 रुपये, राजेश सहगल की कंपनी पर 24,76,800 रुपये, सेक्टर-88 स्थित रिलायंस पर 40,55,760 रुपये, हरसरू स्थित इंडियन डेवलपमेंट डिजाइन इंजीनिय¨रग कंसल्टेंट पर 37,69,070 रुपये, बेस्टेक पर 21,01,956 रुपये, सेक्टर-4 स्थित एससीओ-35 पर 12,11,258 रुपये और राजेंद्रा पार्क स्थित ट्री अपार्टमेंट पर 8,97,840 रुपये का संपत्ति कर बकाया है।
नोटिस जारी कर टैक्स चुकाने का दिया था आदेश
नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विजय कपूर ने बताया कि सभी संपत्ति मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर टैक्स के भुगतान के लिए कहा गया था। इसके बावजूद इन सभी ने भुगतान नहीं किया।
होगी नीलामी
जल्द ही सील की गई संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगमायुक्त यशपाल यादव का कहना है कि 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का पूरी तरह से भुगतान करने वालों को ब्याज में 30 फीसद की छूट दी जा रही है।