निगम में मान्य नहीं होगा निजी ई-मेल आइडी से जारी आदेश
केवल आपातकालीन स्थिति में निजी ई-मेल आइडी के जरिये भेजी गई मेल ही मान्य होगी, लेकिन इसके लिए भी वरिष्ठ अधिकारी से लिखित में इजाजत लेनी होगी।
नई दिल्ली (निहाल सिंह)। नगर निगमों में अब निजी ई-मेल आइडी के जरिये अधिकारियों द्वारा जारी आदेश वैध नहीं माने जाएंगे। केवल आपातकालीन परिस्थिति या फिर निगम द्वारा जारी ई-मेल आइडी में तकनीकी दिक्कत आने पर विभागाध्यक्ष की इजाजत से जारी आदेश मान्य होंगे।
दरअसल, दिल्ली नगर निगमों के आइटी विभाग ने तीनों नगर निगमों के विभागाध्यक्षों, जोन के उपायुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों को कहा है कि सरकारी कार्यो, शिकायतों व आदेशों को केवल जीओवी डॉटइन पर बनी ई-मेल से ही भेजा जाए।
आइटी विभाग ने कहा है, देखने में आ रहा है कि अधिकारी व कर्मचारी जीमेल, याहू जैसे निजी डोमेन वाली ई-मेल आइडी से मेल कर रहे हैं, जो कि सुरक्षा व गोपनीयता के लिहाज से ठीक नहीं है। विभाग ने कहा है कि केवल आपातकालीन स्थिति में निजी ई-मेल आइडी के जरिये भेजी गई मेल ही मान्य होगी, लेकिन इसके लिए भी वरिष्ठ अधिकारी से लिखित में इजाजत लेनी होगी।
इस इजाजत को निजी ई-मेल से जारी किए जाने वाले आदेश व शिकायतों के साथ अटैच करके भेजना होगा। तभी वह आदेश मान्य होगा। आइटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर विभागाध्यक्ष को अपने स्टाफ के लिए निगम द्वारा जारी ई-मेल आइडी की आवश्यकता है तो वह विभाग को लिखकर दे सकते हैं।