सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को दस्तावेज सौंपे पुलिस, कोर्ट ने दिया आदेश
17 जनवरी 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन सुबूत नहीं मिले थे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुनंदा पुष्कर को खुदकशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपित उनके पति व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को प्रकरण से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए।
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह आदेश तब दिए, जब शशि थरूर के वकील ने अदालत को बताया कि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में कई पढ़ने लायक नहीं हैं और कुछ गायब हैं। मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।
17 जनवरी 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन सुबूत नहीं मिले थे। फिर फोरेंसिक साइकलॉजिकल प्रोफाइलिंग, विशेषज्ञ की राय और तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और 498 ए यानी प्रताडि़त करने की धाराओं के तहत शशि थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट इस मामले में शशि थरूर पर बिना अनुमति देश छोड़ने से रोक लगा चुका है। कुछ समय पहले ही शशि थरूर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर विदेश गए थे।