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दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति पर पुलिस आयुक्त सुप्रीम कोर्ट में तलब

अदालत ने कहा, न तो कार्यबल की किसी सिफारिश को लागू किया गया है और न ही शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन किया गया है। पीठ ने कहा, 'दिल्ली पुलिस आयुक्त को बुलाया जाए।

By Amit MishraEdited By: Published: Fri, 20 Jul 2018 07:58 PM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 08:18 PM (IST)
दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति पर पुलिस आयुक्त सुप्रीम कोर्ट में तलब
दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति पर पुलिस आयुक्त सुप्रीम कोर्ट में तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यबल की सिफारिशें लागू नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को तलब किया है। जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने ट्रैफिक जाम पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की फरवरी-2017 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों ने जरूरी कदम नहीं उठाए हैं।

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नहीं हुआ शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन

अदालत ने कहा, न तो कार्यबल की किसी सिफारिश को लागू किया गया है और न ही शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन किया गया है। पीठ ने कहा, 'दिल्ली पुलिस आयुक्त को बुलाया जाए। वह दिल्ली पुलिस के प्रभारी हैं।' इस पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील वसीम ए. कादरी ने अदालत से अनुरोध किया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को समन न किया जाए।

दिल्ली पुलिस आयुक्त को पेश होने के निर्देश

इस पर अदालत ने कहा, 'दिल्ली की समस्या यह है कि यहां कोई जिम्मेदार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी जिम्मेदार नहीं हैं। आप ही बताइए हम किसे बुलाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम फाइलें ले जाने वाले चपरासी को बुलाएं तो हम उसे भी बुला लेंगे। हम इस बारे में जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों की खातिर हम पुलिस आयुक्त को बुला रहे हैं।' इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को पेश होने के निर्देश जारी कर दिए।


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