डीडीए का तोहफा, शैक्षिक-स्वास्थ्य संस्थानों के प्लॉटों को सर्कल रेट में मिलेगी 25 फीसद छूट
अभी तक दवा का व्यवसाय करने की इजाजत सिर्फ व्यावसायिक या मिक्स लैंड यूज की सड़कों पर है। डीडीए की ओर से मास्टर प्लान में किए जाने वाले इस संशोधन से दिल्ली में दवा का काम करने वाले चार हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के प्लॉटों की नीलामी में छूट देने का फैसला किया है। शुक्रवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर अधिसूचना के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में अब शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए काटे गए प्लॉटों की नीलामी में सुरक्षित राशि में 25 फीसद की छूट दी जाएगी। जमीन से जुड़े सभी आठ सर्कलों (ए से एच) में इन प्लॉटों की नीलामी पर छूट मिलेगी।
डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि सभी सर्कलों में 100 से अधिक ऐसे प्लॉट खाली पड़े हैं, जिन्हें कई बार बेचने की कोशिश की गई। लेकिन, दाम अधिक होने के चलते खरीदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में दवा की दुकानों और गोदामों को चलाने की अनुमति भी दे दी गई। डीडीए की ओर से मास्टर प्लान में किए जाने वाले इस संशोधन से दिल्ली में दवा का काम करने वाले चार हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक दवा का व्यवसाय करने की इजाजत सिर्फ व्यावसायिक या मिक्स लैंड यूज की सड़कों पर है। संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब रिहायशी सड़कों-कॉलोनियों के रूप में चिह्नित इलाकों में भी यह व्यवसाय किया जा सकेगा।
पूर्वी दिल्ली में खेल परिसर के रूप में विकसित होगी जमीन
पूर्वी दिल्ली में डीडीए की खाली पड़ी जमीन को खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। शास्त्री पार्क इलाके में इस जमीन के लैंडयूज में बदलाव को डीडीए की ओर से मंजूरी दे दी गई है। शास्त्री पार्क में डीडीए की जमीन पर खेल परिसर विकसित करने के लिए इस जमीन के उपयोग को 'सार्वजनिक' कर दिया गया है।
प्राधिकरण के पार्कों को अपनाने के मनदंड बदले
दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीडीए ने प्राधिकरण के पार्कों को अपनाने के मानदंडों में छूट दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पार्क अंगीकरण (एडोप्शन) नीति, 2019 के अनुसार 3 एकड़ से अधिक वाले क्षेत्र के पार्क विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इस मानदंड को संशोधित कर दिया गया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के अधीन गठित प्राधिकरण/बोर्ड, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए ) किसी भी आकार के पार्कों को अपना सकती हैं। पार्क तीन वर्ष के लिए अपनाने को दिया जाएगा। उसके बाद पार्कों को अपनाने की अवधि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से तीन-तीन वर्ष बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कुल अवधि अधिकतम 12 वर्ष तक होगी।
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