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जानिए क्यों दिल्ली की जेलों में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए HC में दाखिल की गई PIL

जेलों में कानून अधिकारी (law officer) की नियुक्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (public interest litigation) दायर की गई है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 22 Apr 2019 02:04 PM (IST)Updated: Mon, 22 Apr 2019 02:04 PM (IST)
जानिए क्यों दिल्ली की जेलों में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए HC में दाखिल की गई PIL
जानिए क्यों दिल्ली की जेलों में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए HC में दाखिल की गई PIL

नई दिल्ली, एएनआइ। जेलों में कानून अधिकारी (law officer) की नियुक्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (public interest litigation) दायर की गई है। याचिका में दिल्ली सरकार और डीजी तिहाड़ को निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 की धारा 6 का अनुपालन करने के लिए प्रत्येक जेल के लिए एक कानून अधिकारी की नियुक्त सुनिश्चित किया जाए।

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दरअसल जेलों में कैदियों को प्रताड़ित करने संबंधी खबरें अक्सर आती रही हैं। अभी हाल में ही तिहाड़ जेल में एक कैदी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था।

तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे जेल में विभिन्न तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उसकी पीठ पर गर्म मेटल से ओम का निशाना बनाया गया है और उसे दो दिनों तक भूखा रखा गया।

कैदी ने कोर्ट में कहा था कि बैरक में इंडक्शन चूल्हा काम नहीं करने की शिकायत की थी। इससे जेल अधीक्षक ने उसे बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि अधिकारी ने इसके बाद कैदी की पीठ पर एक मेटल के जरिए ओम का निशान बना दिया। आरोप है कि पहले ओम के निशान वाले धातु को गर्म किया गया फिर युवक की पीठ को जला दिया। इस दौरान कैदी ने कोर्ट में ओम के निशान भी दिखाए।

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