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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव टालने की मांग वाली याचिका खारिज

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 25 अप्रैल होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को टालने की मांग को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चुनाव आयोजित कराने में कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा और इससे कोराेना नहीं फैलेगा।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 05:46 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 05:46 PM (IST)
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव टालने की मांग वाली याचिका खारिज
याचिकाकर्ता ने सात अप्रैल को मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र लिखकर की थी मांग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 25 अप्रैल होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीजीएमपीसी) के चुनाव को टालने की मांग को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि जब एक बार चुनाव आयोजित करने का फैसला हो चुका है और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ लागू प्रतिबंध के बाद भी चुनावी प्रक्रिया को रोका नहीं गया ताे फिर नीतिगत मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।
पीठ ने कहा कि जब उन्हें एक बार यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि चुनाव आयोजित कराने में कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा और इससे कोराेना नहीं फैलेगा। पीठ ने कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार पहले से ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठा रहे है। पीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार ही नहीं डीजीएमपीसी जैसी संस्था भी चुनाव के दौरान बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना संक्रमण को फैलने नहीं देगा।
याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह व मंजीत सिंह चुग ने इस बाबत मुख्य न्यायमूर्ति को सात अप्रैल को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि चुनावी बैठकों में न तो प्रत्याशी और न ही दल कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव कराए गए तो इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है।

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