Delhi Metro Phase 4 News: डीएमआरसी की याचिका पर होगा विचार, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगी निर्माण की राह
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर बुधवार को सहमति जताई। दरअसल पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण इसके निर्माण कार्य रुके हुए हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Croporation) की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण इसके निर्माण कार्य रुके हुए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर बुधवार को सहमति जताई।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि परियोजना रुकने के कारण करीब 3,000 कर्मचारी खाली बैठे हैं। डीएमआरसी को प्रति दिन 3.4 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मामले को सूचीबद्ध करने का आश्वासन देते हुए पीठ ने शीर्ष अदालत के अधिकारी को इस पहलू पर विचार करने का निर्देश दिया। विधि अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी ने लंबित जनहित याचिका टीएन गोदावरम बनाम भारत संघ में अंतरिम आवेदन दाखिल किया है, जो वन संरक्षण समेत अन्य मुद्दों से संबंधित है।
डीएमआरसी के चौथे चरण की विस्तार योजना के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई जरूरी है। डीएमआरसी ने जनकपुरी से आरके आश्रम, मौजपुर से मजलिस पार्क व एयरोसिटी से तुगलकाबाद कारिडोर के विस्तार कार्य के लिए 10,000 से अधिक पेड़ों की पहचान की है। उन्हें काटने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।
निर्माण का रास्ता होगा साफ
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए विचार करने पर सहमति जताई है। याचिका में कहा गया है कि पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस पर जल्द काम शुरू हो सकता है।