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क्लब, बार व रेस्तरां बीयर स्टॉक को 31 अगस्त तक बेच सकेंगे

दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्तरां-बार होटलों और क्लबों को 31 अगस्त तक एक्सपायर होने वाली बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी है।

By Edited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 08:56 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jul 2020 02:38 PM (IST)
क्लब, बार व रेस्तरां बीयर स्टॉक को 31 अगस्त तक बेच सकेंगे
क्लब, बार व रेस्तरां बीयर स्टॉक को 31 अगस्त तक बेच सकेंगे

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्तरां-बार, होटलों और क्लबों को 31 अगस्त तक एक्सपायर होने वाली बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी है। पहले यह अनुमति 31 जुलाई तक थी जिसे एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है।

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आबकारी विभाग के उपायुक्त रंजीत सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किया। आबकारी विभाग ने आदेश में कहा कि अनुज्ञाधारी (लाइसेंस) होटल, क्लब और रेस्तरां बारकोड के साथ सभी बीयर स्टॉक की एक सूची तैयार करेंगे, जिसे अनुज्ञाधारी दुकानों को ट्रांसफर किया जाएगा।

इसके बाद अनुज्ञाधारी को उन होटल, क्लब और रेस्तरां से बीयर स्टॉक की बारकोड सूची और बीयर स्टॉक के ट्रांसफर की अनुमति देने के अनुरोध के साथ आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्ति का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजधानी दिल्ली में करीब 950 होटल, क्लब और रेस्तरां-बार ऐसे हैं जिनके पास आबकारी लाइसेंस है लेकिन उन्हें लॉकडाउन लागू होने की वजह से 25 मार्च से अब तक खुलने की अनुमति नहीं दी गई है।

सरकार ने इस महीने की शुरुआत में बार और क्लब मालिकों को जुलाई में एक्सपायर होने वाली उनकी बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी थी। आबकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में बीयर रखने की अवधि करीब छह महीने है। इन तमाम लोगों के पास बीयर स्टॉक में उपलब्ध है। मगर ये स्वयं जनता को नहीं बेच सकते हैं।


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