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Agusta Westland Case: आरोप पत्र लीक होने की जांच करेगा ईडी, 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दायर पूरक आरोप पत्र के लीक होने की जांच कराने की मांग की गई है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sat, 06 Apr 2019 02:34 PM (IST)Updated: Sun, 07 Apr 2019 12:50 PM (IST)
Agusta Westland Case: आरोप पत्र लीक होने की जांच करेगा ईडी, 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Agusta Westland Case: आरोप पत्र लीक होने की जांच करेगा ईडी, 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, जेएनएन। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दायर पूरक आरोप पत्र के लीक होने की जांच कराने की मांग की गई है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने पटियाला हाउस की विशेष अदालत में दलील दी कि कुछ मीडिया हाउस को नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि आरोप पत्र कैसे मिला?

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अदालत ने किसी भी मीडिया हाउस को नोटिस जारी नहीं किया है। अदालत ने ईडी को ही जांच कर 11 अप्रैल तक बताने को कहा है कि आरोप पत्र कैसे लीक हुआ। विशेष अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन भी जारी किया है। क्रिश्चियन मिशेल के व्यापार में सहयोगी डेविड निगेल जॉन सिम्स को भी समन जारी किया गया है।

आरोपितों को 9 मई को अदालत में पेश होना होगा। क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मिशेल की तरफ से अर्जी दायर कर कहा गया था कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय आरोपितों को आरोप पत्र की प्रतियां देने के लिए कहा गया था, लेकिन ईडी ने इसपर आपत्ति की थी।

उसका कहना था कि अदालत ने अभी तक आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए आरोपितों को प्रतियां नहीं दी जा सकतीं। इसके बावजूद, ईडी ने मीडिया हाउसों को उसकी प्रतिलिपि दे दी।

एक-दूसरे पर लग रहे आरोप आरोप पत्र लीक होने के बाद क्रिश्चियन मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने अदालत में कहा कि ईडी ने ही इसे लीक किया है। वहीं ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि यह काफी गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मिशेल के वकील ने इसका समर्थन किया। इसके बाद ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि जब आरोपित पक्ष को अभी तक आरोप पत्र की प्रति नहीं दी गई है तो मिशेल के वकील को कैसे पता कि आरोप पत्र में क्या लिखा हुआ है? बगैर आरोप पत्र के मिशेल की अर्जी कैसे तैयार हो गई?

वहीं मिशेल के वकील ने ऐसी कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया। उन्होंने अदालत के बाहर बताया कि उनकी तरफ से अदालत में कभी नहीं कहा गया कि आरोप पत्र में एपी का या किसी और का जिक्र है या नहीं।

सुशेन मोहन गुप्ता फिर रिमांड पर
इसी मामले में आरोपित सुशेन मोहन गुप्ता का रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को फिर से अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत से दो दिन का रिमांड मांगा। जबकि गुप्ता के वकील ने इसका विरोध किया। हालांकि अदालत ने दो दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। इसके अलावा गुप्ता की तरफ से अदालत में जमानत अर्जी दायर की गई है, जिस पर अदालत ने 9 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है।
 


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