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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Vivo Money Laundering Case: कोर्ट ने वीवो के तीन अधिकारियों को ED की दो दिन की हिरासत में भेजा, ये है मामला

Published: Tue, 26 Dec 2023 08:07 PM (IST)

चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन ...और पढ़ें

कोर्ट में पेशी के लिए जाते वीवो-इंडिया के तीन अधिकारी। फोटो- ANI
कोर्ट में पेशी के लिए जाते वीवो-इंडिया के तीन अधिकारी। फोटो- ANI

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग जुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत बढ़ा दी।

आरोपितों को पहले दी गई उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को अदालत में पेश किया गया था। आरोपितों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत हिरासत में लिया गया।

ईडी ने पहले इस मामले में मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था। चारों आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।