कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, मरीजों को देखने का नया नियम लागू
एम्स ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ओपीडी में मरीजों की संख्या कम करने के लिए सिर्फ पहले से अप्वाइंटमेंट लेने वाले नए और फालोअप मरीजों को देखने का नियम लागू हुआ है। इसके साथ ही विशेष क्लिनिक की सेवाएं भी बंद कर दी गई है।
नई दिल्ली [राहुल चौहान]। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दिल्ली में ही हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (all india institute of medical sciences) पर भी नजर आने लगा है। दिल्ली एम्स ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ओपीडी में मरीजों की संख्या कम करने के लिए सिर्फ पहले से अप्वाइंटमेंट लेने वाले नए और फालोअप मरीजों को देखने का नियम लागू किया है। इसके साथ ही विशेष क्लिनिक की सेवाएं बंद कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे एम्स में सिर्फ जरूरतमंद मरीज ही आएंगे, जिनका इलाज भी समुचित किया जाएगा।
वहीं, एम्स ने ट्रामा सेंटर को कोरोना मरीजों के लिए अधिकृत करने के बाद शुक्रवार से पुरानी राजकुमारी अमृत कौर इमारत में ट्रामा सेंटर की सेवाओं को स्थानांतरित कर दिया है। अब ट्रामा के सारे मरीजों का इलाज इसी इमारत में होगा।
एम्स में शीतकालीन छुट्टियां हुई रद्द
उधर, राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमरण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पिछले दिनों ही अपने कर्मियों की सर्दियों की छुट्टी रद्द कर चुका है। बता दें कि एम्स में सभी स्टाफ को दो भागों में सर्दियों में छुट्टियां दी जाती है। कुछ को 22 से 27 दिसंबर के बीच छुट्टी दी गई थी और कुछ को 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच अवकाश दिया जाना था।
एम्स प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी करते हुए सभी को इस पर तुरंत अमल करने के लिए कहा गया था। इसका पालन भी हुआ और सभी स्वास्थ्यकर्मी और अन्य स्टाफ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एम्स प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है ,जो इस वक्त छुट्टी पर हैं, वह भी काम पर लौटें।
कोरोना पीड़ितों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार की अतिरिक्त मदद
उधर, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा राहत कोष (डीडीआरएफ) से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही 50 हजार रुपये की सहायता राशि से अलग होगी। ऐसे परिवारों को डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता देने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी सप्ताहांत पर जारी हो जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ''मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना'' योजना के तहत ऐसे लगभग 21,000 परिवारों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब उन्हें डीडीआरएफ में से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलेगी।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुताबिक, ''आवेदकों को कोविड -19 मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सीधे आवेदन करना होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे लाभार्थी को राशि जारी करेगा। डीडीआरएफ से 50,000 रुपये की यह अनुग्रह सहायता उन सभी मामलों में बिना किसी नए आवेदन के जारी की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जिलों द्वारा 50,000 रुपये का मुआवजा जारी किया गया है।''