Delhi Airport: एक शख्स अनजाने ही लेकर चला गया था कारतूस, HC ने एक साल बाद सुनाया अहम फैसला
Delhi Airport इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए एक यात्री को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए एक यात्री को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यात्री के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने का आदेश देते हुए कहा कि यात्री अनजाने में कारतूस ले गया था और इससे एयरपोर्ट पर किसी की जान का खतरा नहीं था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने कहा कि न तो यात्री के पास से हथियार बरामद हुआ है और न ही एयरपोर्ट पर किसी की जान को खतरा था। ऐसे में यात्री के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद किए जाने योग्य है।
याचिकाकर्ता बलजीत सिंह चहल 13 फरवरी 2018 को दिल्ली एयरपोर्ट से एम्सटर्डम की यात्र कर रहे थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान बलजीत के बैग से एक कारतूस बरामद होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट दर्ज कर स्पेशल सेल समेत अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूछताछ की थी। मूलरूप से पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर निवासी बलजीत ने पुलिस को बताया था कि पंजाब से निकलने के दौरान उन्होंने अपने बैग की पूरी तरह से जांच किए बगैर ही सामान रखा था। उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके बैग में पहले से ही एक कारतूस है।
याचिका के अनुसार बरामद किया गया कारतूस उनका है और उनके पास इसके हथियार का लाइसेंस भी है, जो कि एक मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मुकदमा यह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास से हथियार बरामद हुआ है या फिर एयरपोर्ट पर किसी की जान को खतरा था। याचिकाकर्ता के पास अनजाने में उक्त कारतूस था और इससे किसी की जान को खतरा भी नहीं था। ऐसे में दर्ज की गई रिपोर्ट को रद किया जाता है।