दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशनों पर NGT सख्त, 1-1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
ठोस कचरे के निस्तारण के लिए रेलवे स्टेशनों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन करना होता है। लेकिन इन चारों रेलवे स्टेशनों पर कचरे के प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव पाया गया है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। एनजीटी ने ठोस कचरे का उचित निस्तारण करने में विफल रहने के कारण दिल्ली के चार रेलवे स्टेशनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें आनंद विहार, विवेक विहार, शाहदरा और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन का नाम शामिल हैं।
ये सभी स्टेशन उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एनजीटी ने रेलवे को जुर्माने की 25 फीसद राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा शेष राशि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के खातों में जमा कराने को भी कहा है।सुनवाई के दौरान रेलवे के वकील ओम प्रकाश ने पीठ को आश्वस्त किया कि रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता तथा कचरे के निस्तारण के सभी आवश्यक उपाय लागू करेगा।
एनजीटी का यह आदेश उसके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ठोस कचरा प्रबंधन तथा सीवेज ट्रीटमेंट में विफल रहने वाली दिल्ली-एनसीआर की सभी एजेंसियों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन राजधानी के फाइव स्टार होटलों, मॉल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं तथा बैंक्वेट हॉल में कचरा प्रबंधन के तरीकों की जांच करने के लिए किया गया था।
दिल्ली में रोजाना 14 हजार टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है
समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि कचरा प्रबंधन की समस्या पूरे देश में है और इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से समिति के निरीक्षण के योग्य सभी प्रतिष्ठानों की सूची प्रदान करने को कहा था। जांच में समिति ने पाया कि दिल्ली में रोजाना 14 हजार टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है।
ठोस कचरे के निस्तारण के लिए रेलवे स्टेशनों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन करना होता है। लेकिन इन चारों रेलवे स्टेशनों पर कचरे के प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव पाया गया है। एनजीटी की इस कार्रवाई से रेलवे के अधिकारी सकते में हैं।
प्रदूषण को लेकर एनजीटी का रुख सख्त
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर एनजीटी का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। इससे पहले समिति की रिपोर्ट के आधार पर उसने राजधानी के कई फाइव स्टार होटलों तथा बैंक्वेट हालों पर ढाई लाख से लेकर सात लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने इन होटलों से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा प्रदूषणरोधी उपकरण लगाने को भी कहा था।
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