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पत्नी से तलाक याचिका पर उमर अब्दुल्ला ने कहा- उन्हें निजता का अधिकार, इन-कैमरा हो सुनवाई

उमर की वकील मालविका राजकोतिया ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और इसकी इन-कैमरा सुनवाई होनी चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 02:58 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 03:08 PM (IST)
पत्नी से तलाक याचिका पर उमर अब्दुल्ला ने कहा- उन्हें निजता का अधिकार, इन-कैमरा हो सुनवाई
पत्नी से तलाक याचिका पर उमर अब्दुल्ला ने कहा- उन्हें निजता का अधिकार, इन-कैमरा हो सुनवाई

नई दिल्ली (जेएनएन)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट से पत्‍‌नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के मामले की इन-कैमरा सुनवाई करने की मांग की। उमर के वकील ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ के समक्ष यह मौखिक मांग की। हालांकि, पीठ ने इस मांग पर कोई फैसला नहीं दिया है।

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उमर की वकील मालविका राजकोतिया ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और इसकी इन-कैमरा सुनवाई होनी चाहिए। इसका कारण सुनवाई का ब्योरा मीडिया में प्रकाशित होना है। उन्होंने कहा कि याची एक राजनेता हैं और उन्हें निजता का अधिकार है।

कोर्ट ने इस दौरान मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। यह आवेदन उमर अब्दुला ने निचली अदालत के 30 अगस्त 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दी, जिसमें कोर्ट ने उमर की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि इन-कैमरा सुनवाई जनता और मीडिया की अनुपस्थिति में होती है।


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