Coal Scam Case: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को दिल्ली की कोर्ट में पेश होने का आदेश
Coal Scam Case जांच में शामिल होने से इन्कार पर प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शिकायत की थी। इसपर सुनवाई में मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा को बृहस्पतिवार को पेश होने से छूट देते हुए 12 अक्टूबर को अदालत में भौतिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी (Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee) की पत्नी रुजिरा बनर्जी (Rujira Banerjee) बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुईं। जांच में शामिल होने से इन्कार करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शिकायत की थी। इसपर सुनवाई करते हुए मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा को बृहस्पतिवार को पेश होने से छूट देते हुए 12 अक्टूबर को अदालत में भौतिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया। व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करते हुए रुजिरा ने कहा कि वह अल्प सूचना पर अपने बच्चे के साथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। अदालत ने उन्हें 30 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने रुजिरा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अदालत में पेश होना होगा और जमानत लेनी होगी। क्योंकि उन पर समन से बचने का आरोप है। हालांकि अदालत यह देखते हुए रुजिरा को बृहस्पतिवार को छूट दी कि उनके अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल अदालत में पेश हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई पर रुजिरा व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगी। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद रुजिरा ने एजेंसी के सामने पेश होने से इन्कार कर दिया।
गौरतलब है कि टीएमसी सासंद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी में ऐसी कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों से फंड ट्रांसफर करवाए हैं जो कोयला घोटाले में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उन दोनों पर आरोप यह भी हैं कि फंड के एवज में उन कंपनियों से बोगस अग्रीमेंट करवाए गए थे। दरअसल, अभिषेक के पिता अमित बनर्जी भी उनमें से एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। कोयला घोटाले की जांच सीबीआइ कर रही है और इससे जुड़े कई मामलों में सजा भी हो चुकी है।