Nizamuddin Markaz: तब्लीगी जमात से जुड़े 200 विदेशी नागरिकों को मिली जमानत
कोर्ट ने तब्लीगी जमात से जुड़े 200 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी है। ये जमाती इंडोनेशिया के रहने वाले हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले इंडोनेशिया के नागरिकों को राहत दी है। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद साकेत कोर्ट ने 200 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी है। ये जमाती इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। कोर्ट ने सभी को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन कर मरकज में ठहरने का आरोप है। पुलिस ने इनके खिलाफ दायर आरोप पत्र में इन पर अवैध तरीके से मरकज में ठहरने और कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था।
मंगलवार को भी साकेत कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरुमोहिना कौर ने दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर इंडोनेशिया के 150 नागरिकों को जमानत दी थी। इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन का आरोप है।
इससे पहले चार्जशीट पेश होने के बाद 450 से अधिक विदेशी जमातियों को 10 हजार के निजी मुचलके के बाद जमानत दे दी थी। पांच देशों के जमातियों पर कोर्ट ने लगाया जुर्मानासाकेत कोर्ट ने अलग-अलग देशों के कई जमातियों को अपराध स्वीकार करने के बाद अलग-अलग जुर्माना लगा कर छोड़ दिया। इन आरोपितों ने अपराध स्वीकार कर कोर्ट से सजा कम करने की अपील की थी। इसके बाद अदालत ने डिजीबूती, माली, केन्या, श्रीलंका और म्यांमार के नागरिकों को कोर्ट ने अलग-अलग जुर्माने के बाद मुक्त कर दिया।
बता दें कि दिल्ली में मार्च महीने में विदेशी जमाती मरकज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। इसके बाद कई विदेशी देश के अन्य हिस्सों में भी गए। आरोप है कि उन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया। आरोप है कि इन विदेशी जमातियों में कई कोरोना संक्रमित थे। जिसकी वजह से कोरोना दिल्ली समेत अन्य देश के हिस्सों में तेजी से फैला। पुलिस ने कई विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया था।