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निर्भया की मां ने पहली बार किया खुलासा, कहा- निर्भया ने मौत से पहले हैवानों के बारे में कही थी ये बात

निर्भया केस में गुरुवार को कोर्ट ने फिर से डेथ वारंट जारी है। यह दोषियों को फांसी देने के लिए चौथा डेथ वारंट जारी किया गया है। इधर निर्भया की मां को इससे काफी उम्‍मीद बंधी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 10:21 PM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 07:56 AM (IST)
निर्भया की मां ने पहली बार किया खुलासा, कहा- निर्भया ने मौत से पहले हैवानों के बारे में कही थी ये बात
निर्भया की मां ने पहली बार किया खुलासा, कहा- निर्भया ने मौत से पहले हैवानों के बारे में कही थी ये बात

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि 20 मार्च को हमारी जिंदगी की सुबह होगी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक चारों फांसी पर नहीं लटका दिए जाते। पूरी उम्मीद है कि यह अंतिम डेथ वारंट होगा। अगर कोई प्रक्रिया है तो वे उनको मरते हुए देखना चाहती हैं।

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अदालत ने कहा- आपने लंबा इंतजार किया, लड़ने की क्षमता है

इसके बाद निर्भया की मां ने कहा कि जब निर्भया मर रही थी, तो उसने मुझसे कहा था कि यह ध्यान रखना कि उन्हें (दोषियों) ऐसी सजा हो कि इस तरह का अपराध फिर कभी न दोहराया जाए। वहीं अदालत में सुनवाई ने पहले निर्भया की मां से कहा था कि उन्होंने लंबा इंतजार किया है, लेकिन हार नहीं मानी। अभी भी उनमें लड़ाई लडऩे की क्षमता है।

कोर्ट के बाहर फांसी की मांग

बृहस्पतिवार को कुछ लोग बैनर लेकर फांसी की मांग लिखी टी-शर्ट पहनकर अदालत के बाहर शांति पूर्ण तरीके से फांसी की मांग की। लोगों का कहना था कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और इसका सिर्फ फांसी ही है। निर्भया की मां ने भी इन लोगों से मुलाकात की।

अलग-अलग फांसी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च हो होगी सुनवाई

इधर दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को सुनवाई है। गृह मंत्रालय की अपील पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसमें निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अपील की गई है। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को अदालत से कहा- दोषियों ने सिस्टम का मजाक बना दिया है। इस मामले पर 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों को अलग-अलग फांसी देने संबंधी केंद्र की याचिका लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी के लिए नया डेथ वॉरंट जारी करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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