2012 Delhi Nirbhaya case: दोषियों को फांसी पर लटकते देखना चाहते हैं निर्भया के पिता
Nirbhaya case डेथ वारंट के मुताबिक 22 जनवरी की सुबह चारों दोषियों को सुबह 7 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 3 में फांसी की सजा दी जाएगी।
नई दिल्ली [गौतम कुमार मिश्रा]। 2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला देते हुए चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन की फांसी के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है।
इस डेथ वारंट के मुताबिक, 22 जनवरी की सुबह चारों दोषियों को सुबह 7 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 3 में फांसी की सजा दी जाएगी। यहां पर याद दिला दें कि पिछले दिनों निर्भया के पिता ने इच्छा जताई थी कि यदि जेल प्रशासन उन्हें इजाजत दे तो वेे तिहाड़ जेल के फांसी घर में उस समय मौजूद रहना चाहेंगे, जब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए।
निर्भया के पिता ने जागरण संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा था- 'तिहाड़ जेल का कानून क्या कहता है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बावजूद इसके मैं जेल प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कानून जो भी हो, लेकिन एक बार अपनी इच्छा वे प्रशासन के सामने अवश्य रखना चाहते हैं।' बताया जा रहा है कि वे जेल प्रशासन को इस संबंध में पत्र लिख सकते हैं।
यहां पर बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 की रात को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। आरोपित-दोषी राम सिंह, मुकेश, अक्षय, पवन, विनय और एक अन्य नाबालिग ने चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी वीभत्स तरीके से की गई कि इलाज के दौरान विदेश में उसकी मौत हो गई।
इस मुद्दे पर पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुए और आखिरकार तत्कालीन केंद्र सरकार को झुकते हुए कानून में संशोधन तक करना पड़ा था। वहीं, इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली, जिसके बाद निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की सजा पर मुहर लग चुकी है।
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